मसूरी में तीन मेडिकल स्टोरों पर दवा बिक्री पर रोक: स्वास्थ्य सुरक्षा की नई पहल
मसूरी में तीन मेडिकल स्टोरों पर दवा बिक्री पर रोक: स्वास्थ्य सुरक्षा की नई पहल
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कम शब्दों में कहें तो, मसूरी में तीन मेडिकल स्टोरों की दवा बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस रोक का कारण एक्सपायर दवाइयां और लाइसेंस संबंधित अनियमितताएं पाई गई हैं।
मसूरी, उत्तराखंड। आम जन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को मसूरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के निर्देश पर किया गया।
निरीक्षण टीम की अगुवाई सचिव सीमा डुंगराकोटी ने की, जिसमें वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मानेन्द्र सिंह राणा और औषधि निरीक्षक विनोद जुगलान शामिल रहे। इस कार्यवाही के अंतर्गत मेडिकल स्टोर में औषधियों के रखरखाव, लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, अभिलेखों की संधारण, एक्सपायर दवाओं का निस्तारण, नारकोटिक्स दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड, फ्रिज एवं तापमान व्यवस्था तथा सीसीटीवी की स्थिति की जांच की गई।
मेडिकल स्टोरों में पाई गईं अनियमितताएं
इस दौरान हैमर्स मेडिकोज में फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले और एक्सपायर दवाइयां अन्य दवाओं के साथ रखी मिलीं। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी कैमरे की अनुपस्थिति और साफ-सफाई का अभाव पाया गया। टीम ने गंभीरता से लिया और स्टोर में दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई।
पायनियर मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट एवं स्टोर मालिक उपस्थित मिले, लेकिन वहां भी एक्सपायर दवाओं का उचित रखरखाव नहीं पाया गया। स्टोर संचालक ने दावा किया कि सभी एक्सपायर दवाइयां संबंधित कंपनी को वापस कर दी गई हैं। हालाँकि, फ्रिज प्रदर्शित तापमान की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस स्टोर को भी सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अग्रवाल मेडिकोज में स्टोर मालिक उपस्थित रहे, लेकिन फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति के कारण दवाओं की बिक्री की गई। फ्रिज में रखी वैक्सीन निर्धारित तापमान पर नहीं मिली और कई दवाइयां कटी हुई अवस्था में पाई गईं। इसी कारण स्टोर को बंद कर दिया गया।
कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता
ऑप्टिशियन मेडिकल स्टोर में भी फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाई गईं और निरीक्षण के दौरान एक्सपायर दवाइयों का रखरखाव अव्यवस्थित मिला। टीम ने स्टोर को तुरंत बंद करते हुए दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने का आदेश दिया।
ए. जेम्स एंड कंपनी मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में पाया गया कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी और नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। एक्सपायर दवाइयां अन्य दवाओं के साथ रखी गई थीं, जिसके चलते दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि इस प्रकार के निरीक्षणों का उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि आमजन की स्वास्थ्य और उनके वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षित वितरण नागरिकों की सेहत से सीधा संबंध रखता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि प्राधिकरण जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर निगरानी और जागरूकता के लिए सक्रिय है।
इस निरीक्षण के माध्यम से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि दवाओं की गुणवत्ता और उनकी उचित बिक्री प्रबंधन में किसी तरह की ढील नहीं बरतनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार का यह कदम निश्चित रूप से आम जनता को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें Amrita Bazaar Patrika.
संपादित: अन्वेषा शर्मा
Team Amrita Bazaar Patrika
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