उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पति गिरधारी लाल साहू पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जान से मारने की साजिश का लगाया आरोप

Oct 16, 2026 - 07:44
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उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पति गिरधारी लाल साहू पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जान से मारने की साजिश का लगाया आरोप
उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पति गिरधारी लाल साहू पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जान से मारने की साजिश का लगाया आरोप

उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का सनसनीखेज आरोप

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल साहू (उर्फ पप्पू गिरधारी) के खिलाफ देहरादून के थाना कैंट में गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR No. 0158/2026) दर्ज कराई है। मंत्री रेखा आर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और उन्हें तथा उनके बच्चों को जान का गंभीर खतरा बना हुआ है।

कम शब्दों में कहें तो, यह मामला न केवल व्यक्तिगत जीवन का बल्कि राजनीतिक मसले का भी है, जिसका प्रभाव उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ सकता है।

इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने से पहले, इस घटना की संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक है। अपने अधिकतम अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें.

कैंट थाने में दर्ज एफआईआर और धाराएं

15 अक्टूबर 2026 को देहरादून के थाना कैंट में धारा 173 B.N.S.S. के तहत दर्ज की गई एफआईआर में पुलिस ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कई संगीन धाराएं लगाई हैं:

  • भा.दं.सं. (IPC) धाराएं:
    • 120-B (अपराधिक षड्यंत्र)
    • 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)
    • 420 (धोखाधड़ी)
    • 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज तैयार करना व कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग)
    • 495 (पूर्व विवाह छुपाकर धोखाधड़ी से विवाह)
    • 498-A (पति द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता)
    • 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान)
    • 506 (आपराधिक धमकी)
  • SC/ST Act धाराएं:
    • 3(1)(द), 3(1)(ध), एवं 3(2)(va)

शिकायत पत्र में दर्ज मुख्य आरोप

प्रभारी निरीक्षक, थाना कैंट को दिए गए अपने लिखित शिकायत पत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निम्नलिखित गंभीर बातें उजागर की हैं:

  1. शादी में धोखाधड़ी: विवाह के समय (06/07/2004) गिरधारी लाल साहू ने खुद को अविवाहित बताया था। विवाह के कुछ वर्षों बाद पता चला कि वह पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे।
  2. उत्पीड़न व मारपीट: विरोध करने पर शारीरिक मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और सरकारी आवास में कर्मचारियों के सामने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
  3. फर्जी दस्तावेज और कूटरचित हस्ताक्षर: आरोपी ने रेखा आर्य के फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उन्हें संबंधित कंपनियों के निदेशक (Director) पद से निवृत्त दर्शाया, जबकि उन्होंने कभी कोई त्यागपत्र निष्पादित नहीं किया था।
  4. हत्या की साजिश का ऑडियो: हाल ही में मंत्री को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें गिरधारी लाल साहू एक अन्य महिला से बातचीत करते हुए रेखा आर्य की हत्या का षड्यंत्र रचते सुने जा सकते हैं।

फेसबुक पर वीडियो और ऑडियो वायरल

कैबिनेट मंत्री ने भावुक होकर सोशल मीडिया (फेसबुक) पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें वे रोते हुए अपने साथ हो रहे अत्याचारों की आपबीती सुना रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने हत्या की साजिश से जुड़ा ऑडियो क्लिप भी साझा किया है, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

पुलिस कार्रवाई

थाना कैंट पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष और त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यह मामला केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में भी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस मामले की गहराई में जाने एवं संभावित राजनीतिक परिणामों को देखना दिलचस्प होगा।

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सादर, टीम अम Rita Bazaar Patrika द्वारा

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