रोड कटिंग कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रभावी कार्रवाई
रोड कटिंग कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रभावी कार्रवाई
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कम शब्दों में कहें तो: देहरादून में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए रोड कटिंग के काम पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सभी कार्य अनुमतियां रद्द कर दी गई हैं और मशीनरी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
अविकल उत्तराखंड - देहरादून
जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई: देहरादून में हाल ही में हुई घटनाओं के बाद, जिला प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों पर कड़ी कार्रवाई की है। सभी कार्य अनुमतियों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, जनवरी माह में आपदा नियंत्रण कक्ष से जारी सभी कार्यालय अनुमतियों को भी रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे एक दिन के भीतर निर्माण स्थलों से मशीनरी एवं निर्माण सामग्री हटाने के साथ-साथ 10 दिन के भीतर सड़कों को पूर्व स्थिति में लाएं।
निर्माण संस्थाओं को दिए गए निर्देश: अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता एनएच सहित अन्य संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी निर्धारित करते हुए तत्काल सड़कों के मरम्मत और सुधारीकरण कार्य शुरू करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सड़कों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्व हालत में लाया जाए।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी: प्रशासन को यह पता चला है कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों, संकेतक और बैरिकेडिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही, संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर उपस्थित रहकर कार्यों की निगरानी करने में भी कमी पाई गई है।
स्थलीय निरीक्षण से मिली जानकारी: प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा किए गए समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के चलते हालात चिंताजनक हो गए हैं। इसके बावजूद भी दंडात्मक कार्रवाई से कोई सुधार नहीं हुआ। सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर हादसों की आशंका लगातार बनी हुई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
पूर्व में दी गई अनुमतियाँ: परियोजना समन्वय समिति, देहरादून के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुरोधों पर कई कार्यदायी संस्थाओं को रोड कटिंग की अनुमति दी गई थी। इनमें उत्तराखंड जल संस्थान, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम और अन्य संस्थाएं शामिल हैं।
दंडात्मक कार्रवाई का आश्वासन: जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आदेश जारी होने के बाद यदि किसी स्थान पर सड़क कटिंग कार्य पाया गया तो संबंधित संस्थाओं की मशीनरी एवं निर्माण सामग्री जब्त की जाएगी, और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
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सुनिश्चित करें कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है, और जिम्मेदार निर्माण प्रथाओं का पालन किया जा रहा है।
सादर,
टीम अमृता बाजार पत्रिका
सोनिका वर्मा
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