लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह की निषेधाज्ञा, झगड़ों और अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध

May 31, 2026 - 14:44
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लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह की निषेधाज्ञा, झगड़ों और अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध
लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह की निषेधाज्ञा, झगड़ों और अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध

लखवाड़ परियोजना क्षेत्र में 6 माह की निषेधाज्ञा, झगड़ों और अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध

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कम शब्दों में कहें तो, टिहरी गढ़वाल के लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट ने 6 माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

टिहरी गढ़वाल, 31 मई 2026: उप जिला मजिस्ट्रेट धनोल्टी, नीलू चावला ने 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले छह महीनों तक रहेगा।

निषेधाज्ञा का उद्देश्य

हाल ही में परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, और कार्यस्थलों पर अनधिकृत प्रवेश की संभावनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य परियोजना कार्यों के सुचारू संचालन के साथ-साथ क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है।

निषेधाज्ञा के तहत नियम

निषेधाज्ञा के तहत, परियोजना कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रुकावट लगाई गई है। इसके अलावा, बिना सक्षम अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, वWeapons, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

अनधिकृत प्रवेश पर रोक

इसके साथ ही, परियोजना स्थल, कार्यालय, आवासीय परिसर और निर्माण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति परियोजना की मशीनरी, वाहनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के कार्य में बाधा डालने या सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने का कार्य नहीं कर सकता।

स्थानीय निवासियों की आवाजाही

हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों को अपने घरों तक आने-जाने और कृषि कार्यों के लिए शांतिपूर्ण आवाजाही की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और शर्तों का पालन करना होगा।

अनुपालन का महत्व

जिला मजिस्ट्रेट नीलू चावला ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में मदद करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

आने वाले समय में, प्रशासन की कार्रवाई और कदमों का मूल्यांकन रखना महत्वपूर्ण होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून और व्यवस्था का पालन किया जा रहा है, और नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान किया गया है।

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Team Amrita Bazaar Patrika - अनामिका शर्मा

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