सुरक्षित बचपन अभियान के अन्तर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
टिहरी गढ़वाल 29 अक्टूबर। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बुधवार को ऑल सेंट कॉन्वेंट स्कूल, टिहरी गढ़वाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को बाल यौन शोषण से बचाव, बच्चों के कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशों और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश नितिन शर्मा ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि सुरक्षित बचपन अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और किसी भी प्रकार के शोषण अथवा दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की बात गंभीरता से सुनने और विद्यालय में ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाने की अपील की, जहां बच्चे बिना किसी भय या संकोच के अपनी समस्याएं साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने कानूनी अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका जनपद न्यायाधीश ने विस्तार से उत्तर दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दयाराम ने बच्चों को सहायता और शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए 15100 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल शोषण, दुर्व्यवहार या ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में बच्चों को बिना डर के सहायता लेनी चाहिए।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ज्योति पटवाल ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से जुड़े कानूनी पहलुओं के बारे में बताया।
उल्लेखनीय है कि सुरक्षित बचपन अभियान 26 से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वयंसेवी उपस्थित रहे।
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