ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की कड़ी कार्रवाई, 11 इमारतें सील

Aug 31, 2025 - 10:38
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ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की कड़ी कार्रवाई, 11 इमारतें सील
ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की कड़ी कार्रवाई, 11 इमारतें सील

ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की कड़ी कार्रवाई, 11 इमारतें सील

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कम शब्दों में कहें तो, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने हाल ही में ऋषिकेश और उसके आसपास अवैध निर्माणों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कुल 11 भवनों को सील कर दिया गया है, जो कि निर्माण नियमों के उल्लंघन के चलते बहुमंजिली इमारतों के रूप में विकसित किए गए थे। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखी है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा कि अनधिकृत निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एमडीडीए ने ऋषिकेश शहर में अखण्ड आश्रम गली नं0-4, आवास विकास क्षेत्र तथा विस्थापित गली न-10 और 11 में कई बहुमंजिला इमारतों को सील किया है।

चेतावनी के बावजूद निर्माण जारी

एमडीडीए द्वारा पहले सभी निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उचित उत्तर न देने के कारण कार्रवाई को अमल में लाया गया। उपाध्यक्ष ने कहा कि जो लोग बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की सावधानी बरती जाएगी। विशेष रूप से गली नंबर-10, निर्मल बाग क्षेत्र में लगभग 20×30 फीट क्षेत्रफल में भूतल से तृतीय तल तक बिना स्वीकृति का निर्माण पाया गया था, जो कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत उल्लंघन है।

सील किए गए प्रमुख मामले

ऋषिकेश में सील होने वाले प्रमुख मामलों की सूची इस प्रकार है:

  • निर्मल बाग, गली नंबर 11: मनीष अग्रवाल द्वारा 30×70 फीट क्षेत्रफल पर नियम विरुद्ध पहला और दूसरा तल का निर्माण।
  • गली नंबर 11: रघुन शर्मा द्वारा अवैध निर्माण।
  • वीरभद्र रोड: प्रदीप दुबे का निर्माण जो नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
  • निर्मल बाग, गली नंबर 10: रवि द्वारा 30×40 फीट में तीन मंजिला अवैध निर्माण।
  • निर्मल बाग, गली नंबर 11: विपिन चौधरी द्वारा स्कूल और कॉलोनी का निर्माण।
  • हरिद्वार रोड, कोयल ग्रांट: स्वामी दयानंद महाराज द्वारा निर्माण नियमों का उल्लंघन।
  • रेड फोर्ट रोड स्कूल के पास: सुरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 25×60 फीट पर तीसरे तल का निर्माण।
  • गली नंबर 4: अनीता पुजारा द्वारा कॉलोनी का निर्माण।
  • निर्मल ब्लॉक बी, गली नंबर 11: अनुज द्वारा 60×50 फीट में कॉलम निर्माण।
  • निर्मल बाग, गली नंबर 11: सागर द्वारा 20×50 फीट पर अवैध निर्माण।

एमडीडीए की इस कड़ी कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण अब नियमों के प्रति सख्त हो चुका है। आगे भी स्थायी निवासियों और स्थानीय व्यवसायों के लिए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी।

जैसे ही कार्रवाई की यह प्रक्रिया जारी रहेगी, हम निवासियों को अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की तत्परता के प्रति जागरुक रहना होगा। इसके परिणामस्वरूप, ऋषिकेश में एक सुरक्षित और स्थिर अनुबंध के वातावरण का निर्माण होगा। अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट https://amritabazaarpatrika.com पर जाएं।

हमेशा आपकी सेवा में,
टीम अम Rita Bazaar Patrika

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