शिक्षा विभाग में पदोन्नति और नियुक्ति: नई दिशा में कदम

Oct 29, 2025 - 21:44
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शिक्षा विभाग में पदोन्नति और नियुक्ति: नई दिशा में कदम
शिक्षा विभाग में पदोन्नति और नियुक्ति: नई दिशा में कदम

शिक्षा विभाग में पदोन्नति और नियुक्ति

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कम शब्दों में कहें तो, शिक्षा विभाग में पदोन्नति और नियुक्तियों की नई प्रक्रिया के अंतर्गत कई कर्मचारियों को नए पदों पर नियुक्त किया गया है। यह प्रक्रिया उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी की गई है, जिससे संबन्धित कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं।

हाल ही में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985 के अनुरूप, उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा अधिसूचना संख्या-153 / XXX (2)/2015-3 (2) 2010, दिनांक 09 अप्रैल 2015 के माध्यम से मिश्रित संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

पदोन्नति प्रक्रिया का विवरण

इस आदेश के अनुसार, कनिष्ठ सहायक जिनका वेतनमान ₹ 21700-69100 (लेवल-03) है, उन्हें वरिष्ठ सहायक में पदोन्नत किया जाएगा। वरिष्ठ सहायक का वेतनमान ₹ 29200-92300 (लेवल-05) निर्धारित किया गया है। यह पदोन्नति केवल अस्थाई होगी, जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपने पदोन्नति का परित्याग करता है, तो उसे इस संबंध में एक विधिवत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके अनुसार वह भविष्य में पुनः कोई पदोन्नति नहीं मांगेगा।

नियुक्ति की शर्तें और प्रावधान

पदान्तरण की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं जो कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, अधिकारियों को पदोन्नति प्राप्त करने के लिए अधिकतम पंद्रह दिनों की अवधि दी गई है, जिनमें उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, तो इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

इसके अपेक्षाकृत, यदि इस सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन हो, तो यह पदोन्नतियां इस मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। यह कदम सरकार द्वारा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुधार

यह पदोन्नति सबसे पहले शिक्षा विभाग में नीति सुधार का हिस्सा मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना और प्रशासन में सुधार करना है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि इससे छात्रों को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

शासनादेश संख्या-251136/xxx(2)/2024-E69151, दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के तहत इस प्रक्रिया को पारित किया गया है, जिससे नीति में अनुकूलता और परिवर्तन लाया गया है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, राज्य में शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए, यह पदोन्नति और नियुक्ति का कदम न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है।

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इस समाचार को लिखने का श्रेय है: आर्या शर्मा, टीम अमृता बाजार पत्रिका

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