सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें – पुलिस ने सच किया उजागर

Sep 22, 2025 - 00:44
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सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें – पुलिस ने सच किया उजागर
सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें – पुलिस ने सच किया उजागर

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहें – पुलिस ने सच किया उजागर

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कम शब्दों में कहें तो, क्लेमेंटाउन पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक आरोपों को खारिज कर दिया है, जिससे आम जनता को सचेत रहने की अपील की गई है।

टिहरी गढ़वाल/देहरादून। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें क्लेमेंटाउन पुलिस पर आरोप लगाने वाली महिला रीना गोयल ने कुछ संदिग्ध दावे किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये दावे असत्य और भ्रामक हैं। उल्लेखनीय है कि रीना गोयल और उनके पुत्रों की गिरफ्तारी पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई थी।

वास्तव में, शिकायतकर्ता सुरेश महाजन, जो अमेरिका में निवास करते हैं, ने 2021 में थाना क्लेमेंटाउन में एक मामला दर्ज कराया था। उनकी शिकायत के अनुसार, उनकी बहन सुशीला मित्तल और जीजा डी.के. मित्तल की कोविड काल में मृत्यु के बाद, रीना गोयल—जिसका मृतक दंपत्ति से कोई संबंध नहीं था—ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया। महज यही नहीं बल्कि उसने उस संपत्ति पर एक एनजीओ का बोर्ड भी लगाकर गतिविधियाँ आरंभ कर दी थीं।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रीना गोयल, उसके दो पुत्रों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जबरन कब्जाई गई संपत्ति को वापस दिलाया। उस समय रीना गोयल एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तत्काल निष्कासित कर दिया।

हालही में यह भी सामने आया है कि रीना गोयल ने मृतक दंपत्ति की पटेलनगर स्थित संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया है, जिसके चलते पुलिस ने 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की है। पुलिस के अनुसार, रीना गोयल के विरुद्ध पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

रीना गोयल के विरुद्ध दर्ज प्रमुख अभियोग:

  1. मु.अ.सं. 110/21, धारा 447, 448, 420, 120(बी) आईपीसी, थाना क्लेमेंटाउन।
  2. मु.अ.सं. 95/2023, धारा 120(बी), 420, 467, 468, 471 आईपीसी, थाना क्लेमेंटाउन।
  3. मु.अ.सं. 452/2019, धारा 143, 145, 186, 341 आईपीसी, कोतवाली नगर।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध सामग्री की सत्यता की पुष्टि संबंधित विभाग से अवश्य करें। ऐसे मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है ताकि कोई भी व्यक्ति गलतफहमी का शिकार न हो।

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सादर, टीम अमृता बाजार पत्रिका - स्नेहा कुप्ता

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