सीबीआई ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में आरोप-पत्र दायर किया

Jul 11, 2026 - 00:44
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सीबीआई ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में आरोप-पत्र दायर किया
सीबीआई ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में आरोप-पत्र दायर किया

सीबीआई ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में आरोप-पत्र दायर किया

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कम शब्दों में कहें तो, सीबीआई ने उत्तराखंड के चिटफंड घोटाले में 18 आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया है। यह आरोप-पत्र मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ बीयूडीएस अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार 10 जुलाई को उत्तराखंड के लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) चिटफंड घोटाले से संबंधित मामले में देहरादून स्थित बीयूडीएस अधिनियम के विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया है। यह केस एक नई दिशा में मोड़ लेता है, जहां अब इस घोटाले में शामिल कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं।

क्या है एलयूसीसी चिटफंड घोटाला?

उत्तराखंड में एलयूसीसी चिटफंड घोटाला एक गंभीर मामले के रूप में उभरा है जिसमें आरोप है कि संस्थान ने वहां के नागरिकों से बड़े पैमाने पर धन जुटाया और पोंजी स्कीम के जरिए उन्हें धोखा दिया। सीबीआई के द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्र में 18 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कई धाराएँ आरोपित की गई हैं।

मुख्य आरोपी और उनकी योजनाएं

अभियुक्तों में शामिल प्रमुख नामों में समीर अग्रवाल, शादाब हुसैन, उत्तम कुमार सिंह राजपूत, और उनकी पत्नियाँ शामिल हैं। समीर अग्रवाल ने 2016 में एलयूसीसी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद कई अनियमित जमा योजनाएं संचालित कीं। जांच के अनुसार, इस धोखाधड़ी में लगभग 1 लाख निवेशक शामिल थे और कुल जमा राशि लगभग ₹800 करोड़ थी, जिसमें से ₹400 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई।

जांच की विस्तृत जानकारी

जांच से रूबरू हुए कि समीर अग्रवाल और उसकी पत्नी सानिया अग्रवाल ने विदेश में भागने की कोशिश की। सीबीआई ने उन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। वहीं, अन्य आरोपियों की पहचान भी की गई है। सीबीआई ने मामले के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष टीम गठित की है ताकि आरोपियों की संपत्तियों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

काफी संपत्तियों की हुई पहचान

सीबीआई ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आरोपियों की 39 संपत्तियों की पहचान की है। इनमें से 29 के लिए कुर्की का आदेश जारी किया जा चुका है। यह प्रक्रिया कानून के तहत उचित ढंग से की जा रही है, जिससे आरोपियों पर कानूनी दबाव बढ़ सके।

जांच की प्रगति के साथ, सीबीआई ने कई प्रमुख आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया है। यह स्पष्ट है कि इस घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह कई लोगों के जीवन और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर चुकी हैं।

सभी घटनाक्रम से ऐसे संकेत मिलते हैं कि सीबीआई के प्रयासों के बाद उत्तराखंड में इस घोटाले को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके।

यूथ और अन्य निवेशकों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी भी निवेश योजना में शामिल होने से पहले पूरी तरह से अनुशंसा करें और सलाह लें, जिसमें इस तरह के चिटफंड योजनाओं का भी ध्यान रखना होगा।

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यह समाचार टीम अम Rita Bazaar Patrika के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

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